रिपोर्ट :- अजय रावत


गाजियाबाद :- जिले में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जिला प्रशासन ने किसी भी प्रकार की पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। दीवाली पर्व में महज 1 दिन का समय बाकी रह गया है। ऐसे में पटाखों की बिक्री पटाखा कारोबारी लगातार प्रशासन पर परमिशन देने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के चलते जिले में प्रतिबंधित आतिशबाजी की बिक्री पर रोक पूर्व की तरह ही जारी हैं। 

अनुमति देने का निर्देश प्रदेश सरकार ने जारी किया था, लेकिन जिले में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है जिस वजह जिला प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर ग्रीन पटाखों की बिक्री पर भी फिलहाल पूरी तरह से रोक लगाने का ऐलान किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए अधिकारियों से नियमों का पालन कराने के निर्देश डीएम आरके सिंह ने अधिकारियों को दिए है। 

सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह ने बताया कि जिले में बीते 24 घंटे देखते हुए ग्रीन पटाखे बेचे जाने की में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि अगर प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है तो ग्रीन पटाखों पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। इसी के चलते इस बार दीवाली पर जिले में ग्रीन पटाखों की बिक्री पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वह प्रदूषण को देखते हुए आतिशबाजी का प्रयोग न करें।
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