रिपोर्ट :- अजय रावत


गाज़ियाबाद :- जीएसटीएन ने करदाताओं के लिए जारी एक परामर्श में कहा है कि केंद्रीय जीएसटी नियमों के तहत नियम-59 (6), एक सितंबर 2021 से अमल में आ जायेगा। यह नियम जीएसटीआर -1 दाखिल करने में प्रतिबंध का प्रावधान करता है।

नियम के अनुसार, यदि किसी पंजीकृत कारोबारी ने पिछले 2 महीने के दौरान फार्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न नहीं भरी है तो ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को माल या सेवाओं या दोनों की दी गई आपूर्ति का विवरण फॉर्म जीएसटीआर-1 में दाखिल करने की मंजूरी नहीं मिलेगी। ऐसे कारोबारी जो तिमाही रिटर्न दाखिल करते हैं यदि उन्होंने पिछली कर अवधि के दौरान फार्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न नहीं भरी है तो उनके लिये भी जीएसटीआर-1 दाखिल भरने पर रोक होगी।

भारतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के जिला महामंत्री अमन कुमार अग्रवाल एडवोकेट द्वारा बताया गया कि कई बार कारोबारी जीएसटीआर-1 के माध्यम से अपने द्वारा विक्री किए गए बिलो को सरकार के पास जमा कर दिया जाता था लेकिन उनके द्वारा अपना वास्तव में जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया जाता था जिसमें कारोबारी को कर जमा करना होता है अब इस वजह से जो व्यापारी माल खरीद कर लाया होता था उसे नियमों के अनुसार आईटीसी का लाभ नहीं मिलता था इस वजह से बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई थी नया नियम जो 1 सितंबर से लागू किया जा रहा है इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी जिससे कि सरकार को समय से कर मिलता रहे और आईटीसी लेने में भी कारोबारियों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े l
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