रिपोर्ट :- नासिर खान


लखनऊ :- 
       69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भर्ती  प्रक्रिया की रोक को हटा दिया है। अब अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने ये फैसला सुनाया है। लखनऊ पीठ के जज पीके जायसवाल और जज दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने इस पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था। 

8 जून को ही सुनवाई कर फैसला रखा सुरक्षित 
बता दें कि भर्ती प्रकिया मामले में सरकार की अपील पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 8 जून को ही सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच(सिंगल) ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद योगी सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी थी। इस मामले पर सुनवाई करने के बाद डबल बेंच ने सरकार की मांग पर सिंगल बेंच के आदेश का फैसला सुरक्षित रख लिया। 12 जून को कोर्ट फैसला सुनाएगी।

9 जून की जगह 8 जून को हुई सुनवाई 
इस मामले में जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने मामले में 9 जून की जगह सोमवार को ही सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया। सरकार ने मामले को अर्जेंट बताते हुए आज सुनवाई की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान विपक्ष को पहले बात रखने का अवसर दिया गया
8 जून को सुनवाई के दौरान विपक्ष को पहले बात रखने का अवसर दिया गया। सुनवाई के समय अभ्यार्थी ऋषभ की ओर से अधिवक्ता एलपी मिश्रा ने अपना जवाब दाखिल किया। कोर्ट ने अन्य अभ्यर्थियों की ओर से पेश वकीलों एचजीएस परिहार, जेएन माथुर, सुदीप सेठ आदि को कल सुबह 10 बजे तक अपना-अपना सबमिशन लिखित में देने को कहा है। सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि चयन प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है।

ज्ञात हो कि 69 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया मामले में 3 जून को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने मामला एक्सपर्ट कमेटी को भेजने का फैसला किया था।
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