जिन दुकानदारों के द्वारा अपने प्रतिष्ठान खोलने में कोविड-19 प्रोटोकाल  का अनुपालन नहीं किया जाएगा ऐसी दुकानों को 5 दिन के लिए किया जाएगा बंद

◼चिन्हित दुकानदारों के विरुद्ध धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी सुनिश्चित


रिपोर्ट :- अजय रावत


गाजियाबाद :-
         जनपद में कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए सभी जनपद वासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित करने एवं कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला अधिकारी अजय शंकर पांडेय निरंतर बड़े स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित कर रहे हैं। इस कड़ी में जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय के द्वारा जनपद में कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने तथा जन सामान्य को कोरोना वायरस के संक्रमण से जन सामान्य को बचाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अनलॉक के दौरान सभी बाजार एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुरूप दुकाने एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी गई है। सभी बाजारों में कोविड-19 का प्रोटोकॉल शक्ति के साथ अनुपालन हो इसके लिए जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय के सख्त तेवर देखने को मिल रहे हैं। जिला अधिकारी के द्वारा बाजारों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में 40 डिकॉए कस्टमर नियुक्त किए हैं जिनके द्वारा गोपनीय तरीके से अपने अपने क्षेत्र में दुकानों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर खरीदारी करते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन की जांच सुनिश्चित की जाएगी, जिन दुकानों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, मास्क न लगाए जाना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ने किया जाना आदि अन्य प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाएगा ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों को 5 दिन तक बंद रखने के लिए कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से सुनिश्चित की जाएगी। ऐसी सभी दुकानों पर जिला प्रशासन की ओर से स्टीकर भी चस्पा किया जाएगा जिसके संबंध में कोई भी आम नागरिक जिला प्रशासन को अवगत करा सकते हैं ताकि प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध धारा 188 की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों दुकानदारों एवं वाणिज्यकर प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों का आह्वान किया है कि जनपद में कोरोना का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है। अतः सभी के द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन जनहित में सुनिश्चित किया जाए ताकि सभी जनपद वासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित बनाया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी दुकानदार एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान के द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं किया जाएगा उनके विरुद्ध जिला प्रशासन सख्ती के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करेगा
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