रिपोर्ट :- अजय रावत
गाजियाबाद :-
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी द्वारा जनपद में पूर्व में नियुक्त रहे आरक्षी मोहम्मद असकरी को विभागीय कार्यवाही करते हुए जांच रिपोर्ट के आधार पर बर्खास्त किया गया है ।
विदित हो कि पूर्व में आरक्षी मौहम्मद असकरी को जनपद मेरठ से गाजियाबाद के लिए स्थानांतरण पर दिनांक 29/04/2010 को रवाना किया गया था उक्त आरक्षी ने समय से आमद ना करा कर कुल 2499 दिवस गैर हाजिर होकर दिनांक 02/03/2017 को जनपद गाजियाबाद में अपनी आमद कराई जिस के क्रम में तत्कालीन एसएसपी द्वारा तत्काल प्रारंभिक जांच के आदेश निर्गत किए गए थे और विभागीय कार्यवाही पुलिस अधीक्षक यातायात को आवंटित की गई थी।
उक्त आरक्षी मोहम्मद असकरी की थाना खोड़ा में नियुक्ति के दौरान शराब पीने से जनता के व्यक्तियों की हुई मौतों के आरोप में दिनांक 09/04/2018 को निलंबित करके निलंबित अवस्था में ही जनपद बुलंदशहर के लिए रवाना किया गया था ।
आरक्षी ने वर्ष 2014 में ग्राम पंचायत चुनाव में पत्नी के चुनाव लड़ने में सहयोग करने के आरोप में थाना भोपा पर एक अभियोग अंतर्गत धारा -399/ 402/ 307/ 34 आईपीसी पंजीकृत किया गया था जिसमें उक्त आरक्षी को जेल भी भेजा गया था तथा जिसके विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय 2014 में ही प्रेषित किया गया था ।
आरक्षी मौहम्मद असकरी द्वारा विभागीय कार्यवाही में पीठासीन अधिकारी/ पुलिस अधीक्षक यातायात के समक्ष उपस्थित न होने के फलस्वरूप व करीब 2499 दिवस अनुपस्थित रहने के आरोप में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दंड एवं अपील नियमावली -1991 के नियम 14 (1 )के अंतर्गत पुलिस विभाग की सेवा से पदच्युत किए जाने का दंड प्रस्तावित किया गया जिसके क्रम में श्रीमान एसएसपी महोदय द्वारा उक्त आरक्षी को दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से पुलिस सेवा से पदच्युत /बर्खास्त किया गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि जहां एक ओर पुलिस विभाग पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए तत्पर है वहीं दूसरी ओर अराजकता फैलाने वाले और कार्य वातावरण प्रदूषित करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है