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गाजियाबाद :- उत्तर प्रदेश राज्य में जीएसटी अपीलीय अधिकरण की स्थापना को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल (रजिस्टर्ड) द्वारा निरंतर मांग उठाई जाती रही है। 

पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मण्डल के प्रदेश महामंत्री तिलकराज अरोड़ा और महानगर अध्यक्ष उदित मोहन गर्ग ने बताया कि यह अतिहर्ष का विषय है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने हमारी माँगों के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और जीएसटी काउंसिल को प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राज्य अपीलीय अधिकरण पीठ और गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज में एरिया पीठ स्थापित करने का निर्देश दिया है। 

साथ ही केंद्र सरकार और जीएसटी काउंसिल को निर्देशित किया है कि आदेशानुसार यह सुनिश्चित किया जाए कि अप्रैल, 2021 तक राज्य अधिकरण पीठ और एरिया पीठें काम करने लगें। इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया गया है कि जब तक राज्य अधिकरण पीठ और एरिया पीठें क्रियाशील न हो जाएँ, तब तक व्यापारियों के प्रति की जाने वाली किसी भी प्रकार की कार्यवाही पर रोक रहेगी।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल (रजिस्टर्ड) के ज़िला अध्यक्ष अशोक जिंदल, महानगर महामंत्री सुनील प्रताप सिंह, कानूनी सलाहकार एडवोकेट अमन अग्रवाल, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जिंदल ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश के व्यापारी वर्ग के हित में दिए गए आदेश के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए प्रशंसा की।
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