रिपोर्ट :- गजेंद्र रावत


नई दिल्ली :- पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में आरोपित ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार के मुकदमे को सनसनीखेज तरीके से रिपोर्टिंग करने से मीडिया को रोकने और आपराधिक मामलों की रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देश बनाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिस पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मीडिया कवरेज जारी रखने के आदेश दिए है। 

छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में गिरफ्तार ओलंपियन सुशील कुमार की मां की मीडिया ट्रायल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार कर दिया है। पहलवान की हत्या के मामले में पुलिस ने 23 मई को मुंडका से गिरफ्तार होने के बाद अदालत ने सुशील को छह दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था।

गौरतलब है कि ओलंपियन सुशील कुमार और उसके साथियों ने चार और पांच मई की रात छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ (23) और उसके दो दोस्तों सोनू और अमित कुमार के साथ मारपीट की थी। पुलिस ने सुशील समेत अन्य के खिलाफ  विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी।
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