रिपोर्ट :- अजय रावत


गाजियाबाद :- गाजियाबाद में तंबाकू व सिगरेट की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। जिसके चलते खुलेआम खोखा पटरी दुकानों पर प्रतिबंधित तंबाकू सिगरेट गुटखा बेचने वालों के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। निर्देशों को देखते हुए गाजियाबाद नगर निगम ने खुलेआम दुकानों पर बीड़ी तंबाकू सिगरेट गुटका बेचने वालों को अब नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

जिसके चलते अब खोखा पटरी दुकानदारों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। अब बिना नगर निगम लाइसेंस के खुलेआम प्रतिबंधित बीड़ी तंबाकू गुटखा सिगरेट नहीं बेचे जा सकते हैं। साथ ही नगर निगम की जल्द होने वाली बोर्ड और मीटिंग में इस प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने की पूरी तैयारी कर ली गई हैं।
Previous Post Next Post