रिपोर्ट :- अजय रावत


गाजियाबाद :- बुजुर्ग की दाढ़ी काटने के मामले में भड़काऊ वीडियो वायरल करने के आरोपी सपा नेता उम्मेद पहलवान पर लगी रासुका को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। दो दिन पहले मंजूरी मिलने के बाद उम्मेद ने रासुका का मामला न्यायिक बोर्ड को भेजने के लिए प्रत्यावेदन किया है। वहीं, पुलिस की केस डायरी न आने के कारण शुक्रवार को उम्मेद की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी।

बुलंदशहर निवासी बुजुर्ग तांत्रिक अब्दुल समद के साथ बीते 5 जून को मारपीट कर दाढ़ी काटी गई थी। घटना की वीडियो वायरल होने पर मामले ने तूल पकड़ लिया था। लक्ष्मी गार्डन निवासी सपा नेता ने तांत्रिक के साथ फेसबुक लाइव कर वीडियो वायरल की थी, जिसमें धर्म विशेष के नारे न लगाने पर दाढ़ी काटने का आरोप लगाया गया था। भड़काऊ वीडियो वायरल करने पर पुलिस ने उम्मेद पहलवान के खिलाफ उन्माद फैलाने का केस दर्ज किया था। 19 जून को क्राइम ब्रांच ने उसे दिल्ली के लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ 29 जून को रासुका की कार्रवाई की थी। गाजियाबाद पुलिस ने रासुका के अप्रूवल के लिए फाइल राज्य सरकार के पास भेजी थी। 7 जुलाई को सरकार ने रासुका को हरी झंडी दे दी।

अब न्यायिक बोर्ड में होगा फैसला
उम्मेद पहलवान के वकील अनीस चौधरी ने बताया कि बुधवार को सरकार की तरफ से रासुका की मंजूरी गाजियाबाद पहुंच गई थी। इसके बाद उन्होंने उम्मेद पहलवान की तरफ से प्रत्यावेदन किया है कि रासुका का मामला न्यायिक बोर्ड को भेजा जाए। हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच में बैठने वाला न्यायिक बोर्ड तय करेगा कि सरकार ने रासुका की कार्रवाई सही की है या गलत।
केस डायरी पेश करने को आईओ ने मांगा वक्त

अधिवक्ता अनीस चौधरी ने बताया कि शुक्रवार को उम्मेद पहलवान की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी। लेकिन केस के विवेचक ने केस डायरी पेश करने के लिए वक्त मांग लिया। इसके चलते कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।
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