रिपोर्ट :- विकास शर्मा


हरिद्वार :- कुंभ मेले दौरान टेस्ट लैब के फर्जी जांच घोटाले में नया मोड़ आया है। कुंभ के दौरान जांच का ठेका पाने वाली नलवा लैब ने कुंभ के समय कोई भी जांच करने से ही इनकार कर दिया है। लैब ने हाईकोर्ट में कहा कि उसने एक भी जांच कुम्भ में नहीं की। लिहाज़ा उनको इस मामले से अलग किया जाए। हालांकि सुनवाई के बाद कोर्ट ने कुम्भ में कोरोना जांच फर्जीवाड़े में आरोपी नलवा लैब संचालक को कोर्ट ने राहत नहीं दी है। यह ज़रूर है कि हाईकोर्ट से अगले 18 दिनों के लिए लैब को जो मोहलत मिली है, इस दौरान गिरफ्तारी नहीं होगी।

जस्टिस नारायण सिंह धनिक की कोर्ट ने लैब संचालक नवतेज नलवा को निचली अदालत में 17 अगस्त तक अग्रिम ज़मानत की याचिका दाखिल करने का आदेश दिया। कुम्भ में कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद 17 जून को सीएमओ हरिद्वार ने हरिद्वार कोतवाली में मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज समेत लाल चंदानी व नलवा लैब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि सभी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन जांच के दौरान पुलिस द्वारा धाराएं बढ़ाने से नलवा लैब समेत सभी पर गिरफ्तारी का खतरा बन गया है।

नलवा लैब संचालक ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि उन्हें इस मामले में गलत फंसाया जा रहा है. याचिका में गिरफ्तारी पर रोक के साथ एफआईआर निरस्त करने की मांग कोर्ट से की गई थी। वहीं, नलवा लैब के वकील परीक्षित सैनी ने  बातचीत में कहा कि 17 अगस्त तक वो निचली अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल करेंगे। इस दौरान गिरफ्तारी नहीं होगी।
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