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गाजियाबाद :- बच्चा गोद लेने वालों को अब मथुरा या रामपुर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब जिले में ही आवेदन कर यहीं के बाल आश्रय घरौंदे से आप बच्चा गोद ले सकते हैं। फिलहाल आश्रम में 10 बच्चे हैं। आश्रम का रजिस्ट्रेशन कारा की वेबसाइट पर भी हो गया है। गोद देने की अनुमति भी अब जिलाधिकारी स्तर से दी जाएगी।
जिले में दत्तक ग्रहण खोलने के लिए एनजीओ से आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए घरौंदा बाल आश्रय गृह ने ही आवेदन किया था। एजेंसी जिले में शुरू होने से बागपत, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, हापुड़ और मेरठ जिले के लोगों को भी राहत मिलेगी। इन जिलों के लोगों को भी बच्चा गोद लेने के लिए मथुरा या रामपुर ही जाना पड़ता है।

हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के तहत दिसंबर में एक दंपती ने बच्चा गोद लिया था। अब परिवार को विदेश जाना था लेकिन इसके लिए कारा की एनओसी अनिवार्य थी। जिलास्तर पर पहली प्रक्रिया के तहत दंपती को एनओसी दिलवाई गई है।
कोट्स

अब कारा की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद स्थानीय स्तर से ही बच्चा गोद लेने की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। जिले में एडीएम सिटी इसके लिए अधिकृत किए गए हैं। - विकास चंद्र, जिला प्रोबेशन अधिकारी
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