एडवोकेट अमन कुमार अग्रवाल


रिपोर्ट :- अजय रावत


गाजियाबाद :- सरकार द्वारा एक नया नोटिफिकेशन लाया गया है जिसमें अब जीएसटी में व्यापार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो जाएगा सरकार अधिसूचना संख्या 39/2021-केंद्रीय कर दिनांक 21/12/2021 को लाई गई है जोकि01/01/2022 से प्रभावी हो जाएगी इस 

अधिसूचना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं
 1) सीजीएसटी अधिनियम में धारा 16(2) (एए) को लागू किया गया है जिसमें अब व्यापारी को दोहरे कर की मार झेलनी पड़ सकती है यह धारा यह कहती है कि व्यापारी के जीएसटीआर 2 बी में जितना क्रेडिट आ रहा है व्यापारी उतना ही आईटीसी क्लेम कर सकता है व्यापारी माल खरीदते समय कर का भुगतान कर देता है और यदि किसी कारणवश जिस व्यापारी से माल खरीदा है उस व्यापारी ने अपनी रिटर्न समय से फाइल नहीं करी तो अब उसे दोबारा उस टैक्स का भुगतान सरकार को करना होगा जिससे व्यापारी पर करके दोहरी मार पड़ेगी।

2) सेवा कर व्यवस्था के लिए कलकत्ता क्लब मामले में शीर्ष अदालत के फैसले को दूर करने के लिए क्लब/एओपी को सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को शामिल करने के लिए आपूर्ति की परिभाषा, जो जीएसटी शासन के तहत भी लागू होती।  उपरोक्त संशोधन 01/07/2017 से लागू किया जाता है  जिससे नए मुकदमे की शुरुआत होगी |
 3) कानून के अनुसार उचित दस्तावेजों के बिना वाहनों की आवाजाही के मामले में कर राशि का 200% जुर्माना लगाने का प्रावधान करने के लिए परिवहन और माल को पारगमन में रोकने के लिए धारा 129 में संशोधन किया गया है।

एक बहुत बड़ा परिवर्तन जैसा कि पहले के प्रावधानों में कहा गया था कि 100% और 100% जुर्माना के कारण दोहरा कर लगता है और दो बार भुगतान किए गए कर की वापसी के लिए कई अपीलें दायर की गई हैं।  इस संशोधन से अब सिर्फ पेनाल्टी देय होगी जो टैक्स के 200% के बराबर होगी।  यदि निर्धारिती एक अपील करना चाहता है, तो अधिनियम की धारा 107 के तहत पहली अपील कार्यवाही के दौरान उपरोक्त दंड का 25% भुगतान करना होगा।

सरकार द्वारा व्यापारियों के प्रति दमनकारी नीति अपनाई जा रही है जीएसटी को लेकर जो सपने सरकार ने व्यापारियों को दिखाए थे अब जीएसटी उससे बिल्कुल ही अलग हो गया है जीएसटी का स्वरूप ही पूर्ण रूप से बदल दिया गया है जहां अबाधित इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का जो उद्देश्य जीएसटी का था वह पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है अब इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने पर इतने प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि व्यापारियों को व्यापार करना बहुत ही कठिन हो रहा है हमारी सरकार से मांग है कि जीएसटी को सरल बनाएं जिससे कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके।
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