रिपोर्ट :- नासिर खान

प्रयागराज :- नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने समय से उपस्थित ना होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 13 मई को पुलिस कस्टडी रितु माहेश्वरी को आदाल में पेश किया जाए।

बता दें कि जमीन अधिग्रहित किया गया लेकिन किसानों का मुआवजा लटका रहा। जिससे सरकार की साख को धक्का लगा है।  हाई कोर्ट के आदेश को न मानने के आरोप में सीईओ रितु महेश्वरी के खिलाफ अवमानना का केस भी चलाया जा सकता है। उन्होंने पेश होने के लिये गौतमबुद्ध नगर के CJM को आदेश का अनुपालन करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है। गौतमबुद्ध नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इसका पालन करवाएंगे। अदालत ने आदेश दिया कि अगले 48 घंटों के भीतर इस आदेश की प्रतिलिपि गौतमबुद्ध नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करवाई जाए। मामले की अगली सुनवाई 13 मई 2022 को होगी। उस दिन नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी को पुलिस कस्टडी में अदालत के सामने पेश किया जाए।

गौरतलब है कि रितु महेश्वरी को हाईकोर्ट ने 4 मई की सुनवाई में हाजिर रहने का आदेश दिया था। अदालत ने विगत 28 अप्रैल को सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई 4 मई को होगी। उस दिन नोएडा मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी खुद अदालत में मौजूद रहेंगी। दरअसल, 28 अप्रैल को हुई सुनवाई के दिन भी रितु महेश्वरी अदालत में हाजिर नहीं हुई थीं। अब मामले की सुनवाई 13 मई को होगी। 
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