रिपोर्ट :- अजय रावत

गाज़ियाबाद :- नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर द्वारा मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉक्टर संजीव सिन्हा को निर्देश दिए हैं कि गाजियाबाद नगर निगम सीमा अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों पर लाइसेंस की कार्यवाही कराई जाए जिसमें ऐसे प्रतिष्ठान जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं उनके प्रति कड़ी कार्यवाही के लिए भी कहा गया है।

डॉक्टर संजीव सिन्हा द्वारा बताया गया कि महापौर आशा शर्मा तथा नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तवर के निर्देशानुसार गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में संचालित अनुज्ञप्ति बाइलॉज के अंतर्गत जारी होने वाले लाइसेंस मध्य जैसे कि देसी शराब, विदेशी शराब, मॉडल शॉप, बियर शॉप, बार होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, ईटिंग हाउस, क्लीनिक, आयुर्वेदिक क्लीनिक, डेंटल क्लीनिक नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक सेंटर, एक्स-रे,  अल्ट्रासाउंड युनानी क्लिनिक, होम्योपैथिक क्लिनिक, ब्लड बैंक, कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम, इत्यादि प्रतिष्ठानों व्यवसाय के संचालकों को सूचित किया जाता है कि वह अपने व्यवसाय से संबंधित लाइसेंस वर्ष 2022-23 हेतु संबंधित जोन में आवेदन करते हुए लाइसेंस शुल्क जमा कर लाइसेंस प्राप्त करें।

गाजियाबाद नगर निगम द्वारा ऐसे व्यवसाय के संचालक जिनके द्वारा समय रहते वर्ष 2022- 2023 का लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया है  उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत सीलिंग एवं अन्य विधिक कार्यवाही भी की जाएगी जिसके बचने के लिए नियम अनुसार अपने प्रतिष्ठान का लाइसेंस अवश्य प्राप्त कर लें और गाजियाबाद नगर निगम टीम का सहयोग करें।

शहर के गणमान्य नागरिकों तथा पार्षदों के सहयोग से भी गाजियाबाद नगर निगम  शहर में संचालित प्रतिष्ठान के संचालकों से अपील की है की संबंधित जोन में जाकर जोनल प्रभारियों से संपर्क साधते हुए लाइसेंस प्राप्त करने की कार्यवाही को पूर्ण करते हुए लाइसेंस प्राप्त करें किसी भी असुविधा के लिए गाजियाबाद नगर निगम मुख्यालय मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के ऑफिस में भी संपर्क कर सकते हैं।
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