रिपोर्ट :- गजेंद्र सिंह

नई दिल्ली :- पारिवारिक संबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लिया है, फैसले में परिवार के पारंपरिक अर्थ का विस्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक संबंधों में अविवाहित भागीदारी या समलैंगिक संबंध भी शामिल हैं। असामान्य पारिवारिक इकाइयां भी कानून के समान संरक्षण की हकदार हैं।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने फैसले में कहा कि कानून और समाज दोनों में" परिवार "की अवधारणा की प्रमुख समझ यह है कि इसमें माता और पिता और उनके बच्चों के साथ एक एकल, अपरिवर्तनीय इकाई होती है। कोई घर पति या पत्नी की मृत्यु, अलगाव, या तलाक सहित कई कारणों से एकल माता-पिता का घर हो सकता है। इसी तरह बच्चों के अभिभावक और देखभाल करने वाले पुनर्विवाह, गोद लेने या पालन-पोषण के साथ परिवर्तन कर सकते हैं।

प्रेम और परिवारों की ये अभिव्यक्तियां विशिष्ट नहीं हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त को दिए एक फैसले में ये कहा कि ये टिप्पणियां केंद्र सरकार की एक कर्मचारी को मातृत्व अवकाश की राहत देते हुए की गई हैं, कहा गया कि - कानून के काले अक्षर को पारंपरिक लोगों से अलग वंचित परिवारों पर भरोसा नहीं करना चाहिए. निस्संदेह उन महिलाओं के लिए सच है, जो मातृत्व की भूमिका निभाती हैं, जो लोकप्रिय कल्पना में जगह नहीं पा सकती हैं।
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