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लखनऊ :- उत्तर प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव के खर्च राशि बढ़ा दी गई है। नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारियों को पूरा कराया जा रहा है। इस क्रम में यह बड़ा निर्णय लिया गया है। खर्च का नया स्तर तय किए जाने से अब नगर निगम, नगर पालिका चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वालों को अपनी जेब मजबूत करनी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगरीय निकाय के आगामी चुनाव में खर्च सीमा को डेढ़ गुना बढ़ा दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में इस साल नवंबर-दिसंबर तक नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। इस चुनाव के लिए प्रत्याशियों की खर्च सीमा में डेढ़ गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत के अध्यक्ष से लेकर सदस्य तक की खर्च सीमा बढ़ाई गई है। मेयर पद के प्रत्याशी अब 35 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। पार्षद तीन लाख, नगर पालिका अध्यक्ष नौ लाख, नगर पंचायत अध्यक्ष ढाई लाख खर्च कर सकते हैं। 

राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। यूपी के नगर निकायों में वर्तमान बोर्ड का कार्यकाल 5 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है। इसको लेकर नवंबर दिसंबर में चुनाव कराए जाने की तैयारी की गई है। वर्ष 2017 में प्रदेश में तीन चरणों में नगर निकाय चुनाव कराए गए थे। 22, 26 और 29 नवंबर 2017 को निकाय चुनाव की वोटिंग हुई थी। इसी तिथि के आसपास इस बार भी चुनाव कराए जाने की तैयारी है।
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