रिपोर्ट :- विकास शर्मा
उत्तराखण्ड/हरिद्वार :- राजाजी पार्क क्षेत्र में पर्यावरण मानकों की अनदेखी कर रहे बिना अनुमति के चल रहे ऐसे 36 रिसोर्ट्स पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। पार्क क्षेत्र में बिना अनुमति के रिहायशी क्षेत्र में पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर रहे। अंकिता हत्याकांड की प्रमुख घटनास्थली वन्तरा रिसॉर्ट सहित ऐसे 36 रिसॉर्ट ऊपर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा कार्रवाई के आदेश दिए हैं।इनमें से 19 पर्यावरण मानकों का उल्लंघन कर रहे थे, जबकि 17 के पास एनओसी ही नहीं थी।
वन एवं पर्यावरण सचिव आरके सुधांशु ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि आदेश का कड़ाई से अमल किया जाएगा। इस मामले में एनजीटी ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तीन माह के भीतर कानूनी प्रक्रिया का पालन कर जुर्माना वसूलने के आदेश भी दिए हैं। प्रभारी निदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व राजीव धीमान ने बताया कि सरकार के निर्देश पर कार्रवाई को तय मानकों के विपरीत अनाधिकृत व अवैध रूप से संचालित हो रहे रिसार्ट की जांच कर उनकी सूची तैयार की जा रही है।इस संबंध में एनजीटी का हालिया आदेश पार्क प्रशासन को नहीं मिला है, आदेश मिलते ही उसका सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।
पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र में स्थित वनन्तरा रिसार्ट प्रकरण के बाद यह बात तेजी से चर्चा में आई थी कि यहां बड़े पैमाने पर राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र, उससे लगे इलाकों और गंगा किनारे पर निरापद इलाकों में बड़ी संख्या में मानकों के विपरीत अवैध व अनाधिकृत रूप से रिसार्ट का संचालन किया जा रहा है।इतना ही नही यह भी सामने आया था कि इस तरह संचालित हो रहे रिसार्ट में कई तरह की अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। संज्ञान में लेने के उपरांत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा ऐसे 36 रिसॉर्टस के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।