रिपोर्ट :- संजय शर्मा


नई दिल्ली :-
        दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी (आईएनएस) की याचिका के संबंध में दिए गए पुराने आदेश में सुधार करते हुए ऑल इंडिया स्माल एंड मीडियम न्यूज पेपर्स फेडरेशन द्वारा नामित श्री अशोक कुमार नवरत्न के सम्बन्ध में केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय 2 सप्ताह में अधिसूचना जारी करें। मार्च 2018 में  भारतीय प्रेस परिषद के सदस्यों के संबंध में नॉमिनेशन दाखिल किए गए थे। इसके बाद इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी,नई दिल्ली के एक सदस्य एचएन कामा को परिषद ने अयोग्य करार दे दिया था। इस मामले को लेकर आईएनएस ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 2018 अप्रैल याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित थी बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएस की याचिका पर फैसला सुनाते हुए श्री कामा के मामले में पुनर्विचार करने के लिए आदेश पारित किया था। इसके बाद प्रेस काउंसिल ने 17 मार्च 2020 को श्री कामा के संबंध में आदेश पारित करते हुए उन्हें दोबारा अयोग्य करार दे दिया था। लेकिन INS इस मामले को लेकर एक बार फिर से कोर्ट चली गई। कोर्ट के आदेश पर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अधिसूचना को लंबित कर दिया था।  
12 जून 2020 को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब मध्यम श्रेणी के तहत भारतीय प्रेस परिषद सदस्य के बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
फेडरेशन के अध्यक्ष श्री गुरिंदर सिंह ने इसे लघु एवं मझोले समाचार पत्रों के लिए एक बड़ी जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भारतीय प्रेस परिषद में लघु एवं मझोले अखबारों के पक्ष को जोरदारी के साथ रखने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने श्री नवरत्न को इस जीत के लिए बधाई दी है।
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