रिपोर्ट :- अजय रावत


गाजियाबाद :-
        जनपद में रात्रिकालीन कर्फ्यू को और सख्ती से लागू करने को लेकर जिलाधिकारी अजय शंकर पाण्डेय ने जनपद में समस्त दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने तथा बन्द करने के समय में परिवर्तन किया है। जनपद में अब समस्त दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का समय प्रतिदिन प्रातः 09-00 बजे से रात्रि 07-30 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके पश्चात् कोई दुकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान नही खोला जा सकेगा एवं पूर्णतः बन्द रहेंगे।

जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों एवं समस्त इन्सीडेन्ट कमाण्डरों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये है। साथ ही जिलाधिकारी ने रात्रि कर्फ्यू को और अधिक सख्ती से लागू करने को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद को पत्र प्रेषित किया है, जिसमें उन्होंने रात्रिकालीन कर्फ्यू को लेकर समस्त थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश निर्गत करने के निर्देश दिये है।  जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से रात्रिकालीन कर्फ्यू को और अधिक सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के समय में परिवर्तन इसलिए किया गया है, ताकि रात्रि में कर्फ्यू शुरू होने से पहले ही लोग अपने-अपने घरों में सुरक्षित पहुँच सकें, जिससे रात्रिकालीन कर्फ्यू का सही अनुपालन कराया जा सके।
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