कोविड-19 महामारी को लेकर  जनपद में  ऑक्सीजन  की कालाबाजारी पर  जिला प्रशासन  हुआ सख्त  

◼सभी सप्लायर  निर्धारित दरों पर  कोविड-19 को लेकर समय पर सभी चिकित्सालय में  ऑक्सीजन सिलेंडरों की करेंगे सप्लाई 


रिपोर्ट :- अजय रावत


गाजियाबाद :-
        जनपद में कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए सभी जनपद वासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित बनाने एवं संभावित कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की यथा समय खोज करते हुए उनका कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुरूप तत्काल इलाज संभव कराने के संबंध में जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय के द्वारा आज कलेक्ट्रेट के सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। 

इस अवसर पर जनपद के सरकारी तथा निजी कोविड चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में  जिलाधिकारी द्वारा चिकित्सालयों में ऑक्सीजन की आपूर्तिकर्ता इकाइयों तथा ऑक्सीजन उत्पादक इकाई के साथ कोविड़ अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा सभी निजी अस्पतालों से यह जानकारी प्राप्त की गई कि उनको ऑक्सीजन गैस मांग के अनुरूप ऑक्सीजन गैस समय से उपलब्ध हो रही है अथवा नहीं। 

बैठक में गणेश हॉस्पिटल के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में पूर्व की तुलना में थोड़ा सा अधिक समय लग रहा है जबकि ली क्रस्ट हॉस्पिटल के प्रतिनिधि डॉ शरद अग्रवाल द्वारा अवगत कराया गया कि उनको मांग के अनुरूप ऑक्सीजन की आपूर्ति आपूर्तिकर्ता नहीं दे पा रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ऑक्सीजन के रेट में भी वृद्धि की गई है। उक्त सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए जिलाधिकारी द्वारा ऑक्सीजन उत्पादक इकाई गोयल एमजी गैस प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अजय सक्सेना को निर्देशित किया गया कि शासन द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति की प्राथमिकता पर स्पष्ट निर्देश निर्गत किए गए हैं कि ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्राथमिकता पर कराना सुनिश्चित कराएं।

अत: आवश्यकता के अनुरूप जनपद की सभी कोविड चिकित्सालयों को निर्बाध आपूर्ति शासन द्वारा निर्धारित दरों पर ही उपलब्ध कराई जाए। जिलाधिकारी द्वारा सभी को स्पष्ट एवं कड़े निर्देश दिए गए कि शासन द्वारा निर्धारित दरों के विपरीत ऑक्सीजन आपूर्ति किए जाने एवं निर्धारित दरों से अधिक पर इलाज किए जाने की शिकायत पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध एनडीएमए एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा सभी चिकित्सालयों को निर्देश दिए गए कि वह अपनी वेबसाइट पर तथा चिकित्सालय में सभी जगह शासनादेश के साथ निर्धारित दरों की सूची प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करें जिसकी छाया प्रति संबंधित को अनिवार्य रूप से प्रदान की जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि निजी चिकित्सालय अपनी आवश्यकता के अनुरूप अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करें। 

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि निजी चिकित्सालय अपने परिसर में छोटा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित कराएं तथा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराएं, जिससे आने वाले समय में भी कॉविड के मरीजों को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुगमता से सुनिश्चित कराई जा सके। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल द्वारा औषधि निरीक्षक को निर्देश दिए गए कि शासन से प्राप्त निर्देशानुसार जनपद में जो भी औद्योगिक ऑक्सीजन की आपूर्तिकर्ता इकाइयां हैं उनको 2 दिन के अंदर औषधि लाइसेंस हेतु आवेदन सुनिश्चित कराते हुए नियमानुसार अनुज्ञापन निर्गत कराया जाना सुनिश्चित करें। 

जिलाधिकारी द्वारा उपायुक्त उद्योग बीरेंद्र कुमार को ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु नोडल अधिकारी नामित करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाने के निर्देश दिए गए जिसका निरंतर अनुश्रवण अपर जिलाधिकारी नगर द्वारा प्रतिदिन प्राथमिकता पर   करते हुए जिलाधिकारी को प्रतिदिन की कार्य प्रगति से अवगत कराया जाए। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी नगर गाजियाबाद सहित सभी कोविड हॉस्पिटल के प्रबंधक गण उपस्थित रहे।
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