रिपोर्ट :- नासिर खान
प्रयागराज :-
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया धर्मपाल यादव उर्फ डीपी यादव के खिलाफ मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे आपराधिक मामले वापस लिए जाने की अर्जी तय करने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वयं हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। मगर याची को छूट दी है कि वह स्पेशल कोर्ट में पांच सितंबर 12 मांग को दाखिल मुकदमा वापस करने की अर्जी को तय करने की प्रार्थना कर सकता है। स्पेशल कोर्ट से कहा है कि कोई वैधानिक अड़चन न हो तो नियमानुसार अर्जी निस्तारित करे। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है। विशेष कोर्ट में चल रहे आपराधिक मामले में आरोप रद्द करने व केस वापसी अर्जी तय करने की मांग की गई थी। याची अधिवक्ता का कहना था कि धारा 321 के तहत मुकदमा वापसी की अर्जी नहीं, विचारण किया जा रहा है।