सुविधा शुल्क न देने पर अधिकारी ने किया जीएसटी पंजीयन निरस्त 


रिपोर्ट :- अजय रावत


गाजियाबाद :-
      सेल्स टैक्स के एक अधिकारी ने कंपनी को नोटिस देकर पैसे की मांग की पैसा ना देने पर कंपनी का पंजीयन निरस्त कर दिया इस सम्बन्ध मे कर अधिवक़्तओ के प्रतिनिधिमंडल ने एडिशनल कमिश्नर से मिलकर मुख्यमंत्री को शिक़ायत पत्र भेजा हे 
    
प्राप्त जानकारी अनुसार असिस्टेंट कमिश्नर खंड 11 सुशांत मिश्रा ने रिटर्न जमा न होने पर मेसर्स अनम ट्रेडर्स का पंजीयन निरस्त कर दिया जिसके उपरांत अधिवक़्ता फर्म द्वारा ऑनलाइन पंजीयन बहाली हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया इस संबंद मे जब अधिवक़्ता संगम प्रकाश असिस्टेंट कमिश्नर खंड 11 सुशांत मिश्रा से मिलने उनके कार्यालय मे पहुचे तो सुशान्त मिश्रा द्वारा  पंजीयन बहाली हेतु  ₹20000 की घूस की मांग की गयी जिस पर अधिवक्ता द्वारा असहमति जताई गयी इससे रुष्ट होकर अस्सिस्टेंट कमिश्नर द्वारा पंजीयन बहाली प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया अधिवक्ता फर्म द्वारा पुन पंजीयन बहाली प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा डबल रिश्वत की मांग की गयी अधिवक्ता द्वारा रिश्वत ना देने पर अधिकारी द्वारा पंजीयन निरस्त कर दिया गया इस संबंध में टेक्स ऐडवोकेट्स क्लब का एक प्रतिनिधित्व एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर विभाग से मिला व भ्रष्ट अधिकारी की शिक़ायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की साथ ही एडिशनल कमिश्नर से भ्रष्ट अधिकारी सुशांत मिश्रा के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से टैक्स ऐडवोकेट्स क्लब के अध्यक्ष अधिवक्ता जावेद खान सेफ बार एसोसिएशन के चेयरमैन विपिन वर्मा ऐडवोकेट सचिन गोयल एडवोकेट विष्णु  द्वीप गर्ग ऐडवोकेट आनील यादव ऐडवोकेट प्रदीप कुमार अभिषेक गुप्ता
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