सिटी न्यूज़ | हिंदी.....✍🏻  


नई दिल्ली :-  व्हाट्सएप की नई प्राइवेट पॉलिसी को नई दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि नई पॉलिसी के तहत कंपनी को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति की वर्चुअल तौर पर कोई भी गतिविधि देख सके। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि नई प्राइवेट पॉलिसी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।

कोर्ट में दाखिल याचिका में यह भी कहा गया है कि यह किसी व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन है। यह याचिका वकील चैतन्या राहिल्ला की ओर से लगाई गई है, जिसमें कहा गया है कि व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी कंपनियां पहले की गैरकानूनी तरीके से आम लोगों का डाटा तीसरी पार्टी को शेयर कर रही हैं। ऐसे में व्हाट्सएप की नई प्राइवेट पॉलिसी बिना सरकार की इजाजत के बनाई गई है।

इस याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेट पॉलिसी पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए और उसके साथ भारत सरकार व्हाट्सएप के इस्तेमाल और लोगों को राइट टू प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस जारी करे।
Previous Post Next Post