रिपोर्ट :- अजय रावत


गाजियाबाद :- अब गाजियाबाद कचहरी से बाहर वकालत करने वाले अधिवक्ता गाजियाबाद की किसी अदालत में सीधे किसी मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकेंगे, बल्कि पैरवी करने के लिए उन्हें स्थानीय अधिवक्ता को साथ लेना होगा। अगर बाहरी अधिवक्ता स्थानीय वकील का वकालतनामा कोर्ट में पेश नहीं करेंगे तो, बाहरी अधिवक्ता का वकालतनामा अवैध माना जाएगा। यह प्रस्ताव बार एसोसिएशन ने बृहस्पतिवार को बार सभागार में पास किया। अभी अन्य जिलों के अधिवक्ता अपना वकालतनामा लगाकर गाजियाबाद के सिविल एवं सीबीआई कोर्ट में मुकदमों की पैरवी कर रहे थे, लेकिन बार के नए प्रस्ताव से बाहरी अधिवक्ताओं के लिए परेशानी होगी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मुनीश त्यागी ने बताया कि कोविड-19 के बाद से वकीलों के सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इनका समाधान करने के लिए यह प्रस्ताव पारित किया गया है। मेरठ, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर की बार एसोसिएशन इस तरह का प्रस्ताव पूर्व में ही पास कर चुकी है।
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