रिपोर्ट :- गजेंद्र रावत


नई दिल्ली :- कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। दिल्ली में रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 30 अप्रैल तक रहेगा। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सक्रिय मामले 607 बढ़कर 14589 को पर आ गए हैं। यहां अब तक 11,096 लोगों की इस महामारी से मौत हुई हैं जबकि 654277 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं।


दिल्ली सरकार की गाइडलाइन
दिल्ली सरकार की नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन के मुताबिक, इस दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी।
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी।
आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी।
वैद्य टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने- जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी।
गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी।
जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं, उनको छूट होगी लेकिन ई-पास लेना होगा। 
राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास  के जरिए ही मूवमेंट की छूट होगी।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे- बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के बाद उन्हीं लोगों को लाने और ले जाने की इजाजत होगी, जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है। जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को छूट दी जाएगी।
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