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गाजियाबाद :-  त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने मतदान से 48 घंटे पहले निर्वाचन क्षेत्र और उसके चारों ओर 8 किलोमीटर की परिधि में आने वाले सभी पदाथोेंं देसी शराब, बीयर और भांग की दुकानें शामिल हैं। थोक एवं फुटकर बिक्री पर रोक लगा दी है। पंचायत चुनाव के पहले चरण में 15 अप्रैल को मतदान होना है। शनिवार को जारी किए गए आदेश में जिलाधिकारी ने लिखा है कि मादक पदार्थों की बिक्री 13 अप्रैल को शाम 5 बजे बंद हो जाएंगी। 15 अप्रैल को मतदान खत्म होने तक बंद रहेगी। इसकी एवज में अनुज्ञापियों को किसी प्रकार के अनुज्ञापन शुल्क की छूट या प्रतिफल देय नहीं होगा। जिला प्रशासन और पुलिस ने शराब तस्करों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
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