रिपोर्ट :- नासिर खान


प्रयागराज :- ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 7 जून से इलाहाबाद हाईकोर्ट खुल जाएगा। इसके बारे में कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजय यादव ने आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक 7 जून से 11 जून तक हाईकोर्ट में 16 अदालतें बैठेंगी। इस दौरान केवल जरूरी मुकदमों की सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कोरोना संक्रमण को देखते हुए डेली काज लिस्ट अभी नहीं छपेगी। अर्जेन्सी अर्जी कोर्ट में मंजूर होने पर पुराने मुकदमे एडिशनल कॉज लिस्ट में छपेगे और  सुने जायेंगे। उन्होंने कहा हत्या,डकैती,दुराचार, अपहरण जैसे गंभीर आपराधिक अपीलों, जेलों में बंद आधी सजा भुगत चुके आरोपियों की अपीलों की सुनवाई में वरीयता दी जाएगी।

चीफ जस्टिस संजय यादव ने बताया मिडिएशन से तय होने वाले मामले, किशोर न्याय के मामले,केन्द्रीय या राज्य के कानून की वैधता की चुनौती मामले अर्जेन्सी अर्जी पर एडिशनल काज लिस्ट में छपेंगे। संजय यादव ने कहा एमपी,एमएलए व एम एल सी के विरुद्ध लंबित आपराधिक अपील भी सुने जाऐंगी।

गौरतलब है कि बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव प्रशासन अभिषेक शुक्ल के नेतृत्व में दर्जनों अधिवक्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेट के सामने प्रदर्शन कर न्यायालय प्रशासन से खुली अदालत में सुनवाई व्यवस्था लागू करने की मांग की। मुख्य गेट पर प्रदर्शन करने वाले अधिवक्ताओं मे संतोष कुमार मिश्र, अनुराधा सुन्दरम, रश्मि त्रिपाठी,अंजनी मिश्र, मंजू सिंह, सपना सिंह, युवराज सांगलू, विशाल शुक्ल आदि  50से 60 अधिवक्ता शामिल हुए। फिलहाल कोर्ट के आदेशानुसार अब जरूरी मामले की सुनवाई कोर्ट में 7 जून से 11 जून तक होगी।
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