रिपोर्ट :- गजेंद्र रावत


नई दिल्ली :- राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब आपको वाहन चलाते समय अधिक सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। केंद्र सरकार ने वीरवार को दिल्ली में गाड़ियों की नई स्पीड लिमिट तय कर दी है और अगर कोई इस लिमिट का उल्लंघन करता है तो उसे अब भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी की गई नई नोटिफिकेशन के अनुसार, ज्यादातर सड़कों पर कार, जीप, टैक्सी और ऐप पर आधारित कैब्स के लिए स्पीड लिमिट 50 से 70 km/h तय की गई है। जबकि दो पहिया वाहनों (मोटरसाइकिल और स्कूटर) की अधिकतम स्पीड लिमिट 50-60 km/h तय की गई है। इसके अलावा बस, टेम्पो और तीन पहिया वाहनों के लिए 30 km/h की अधिकतम स्पीड लिमिट तय कर दी गई है।

NH-44, DND फ्लाईओवर और दिल्ली-गुड़गांव बॉर्डर पर अब कारें 70km/hr की स्पीड से ज्यादा तेज नहीं चलने दी जाएंगी, जबकि दो पहिया वाहनों के लिए 60km/hr की अधिकतम स्पीड तय की गई है। इसके अलावा बारपुला फ्लाइओवर पर कार और बाइक दोनों के लिए स्पीड लिमिट 60 km/hr रहेगी, वहीं रिंग रोड से आजादपुर से चांदनी चौक होते हुए मॉडल टाउन जाते वक्त कार और बाइक दोनों की स्पीड लिमिट अधिकतम 50 km/hr हो सकती है। एयरपोर्ट वाली रोड पर कार और बाइक दोनों के लिए स्पीड लिमिट 60 km/hr तय की गई है।

आवासीय और कमर्शियल मार्केट के अंदर की सड़कों पर कार और बाइक की अधिकतम स्पीड लिमिट 30 km/hr रहेगी। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर भारी जुर्माना लग सकता है।
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