रिपोर्ट :- नासिर खान


लखनऊ :- उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने देशी और विदेशी शराब खरीदने के लिए नया नियम लागू कर दिया है। नये नियम के मुताबिक अब कोई भी युवक अपने घर में शराब की 4 बोतल को रख सकता है। परंतु अब इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। अधिकारियों के मुताबिक इस नियम से जो लोग घर में अपना निजी बार खोलना चाहते है वो अब खोल सकते है। परंतु इसके लिए जिसे डीएम की तरफ से मान्यता लेना होगा। इसके लिए 12 हजार रुपये वार्षिक शुल्क और डिपॉजिट 51 हजार रुपये का होगा। उन्होंने बताया कि इसका मकसद लोगों का शोषण करना नहीं बल्कि उन्हे कानूनी मान्यता देकर शोषण से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि नये नियम के तहत शराब की बोतलें खरीदने लिए दुकानदार होम लाइसेंस दिखाना होगा।

वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अब बीयर का उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने लिए कदम उठा रही है। जिससे बड़े शहरों में और दुकानें खुल सके। आबकारी विभाग ने बताया कि घरों तक अभियान चला कर लोगों को इसकी जानकारी देने का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। वहीं बताया जा रहा है कि प्रदेश में बीयर बनाने वाली छोटी इकाइयों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में नोएडा, गाजियाबाद, बरेली, लखनऊ, आगरा में कुल 11 माइक्रोबिवरीज लगाई जा सकी हैं। इनकी संख्या में जल्द ही बढा दी जाएगी।
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