रिपोर्ट :- विकास शर्मा
हरिद्वार :- राज्य में कोरोना की चौथी लहर की आशंका के चलते कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राजधानी देहरादून के उपरांत जनपद हरिद्वार में भी जिलाधिकारी ने सार्वजनिक स्थानों पर आज बिना मास्क के ₹500 जुर्माने के आदेश जारी कर दिए हैं।
जिलाधिकारी/अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विनय शंकर पाण्डेय ने बताया है कि कोविड़ 19 संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत संक्रमण की रोकथाम एवं आम जन-मानस की सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पूर्व की भांति सार्वजनिक स्थानों पर अथवा घर के बाहर मास्क, गमछा, रूमाल या दुपट्टा /स्कार्फ पहनना अनिवार्य होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबन्धित रहेगा। उक्त का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा और उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड़ 19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली-2021 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप 500.00/- रूपये तक जुर्माने के रूप में वसूला जायेगा। यह आदेश आज शाम से ही लागू माना जाएगा।