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गाजियाबाद :- पुलिस से मारपीट करने और आत्मदाह की धमकी देने के आरोप में डासना जेल में बंद मछेंद्रनाथ पुरी समेत 17 लोगों की जमानत अर्जी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 17 अगस्त को खारिज कर दी। अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में मछेंद्रनाथपुरी और आर्यन की जमानत अर्जी पर 24 अगस्त को सुनवाई होगी। अन्य 15 आरोपियों ने अभी जमानत अर्जी नहीं लगाई है। दूसरे मामले में बृहस्पतिवार को मछेंद्रनाथ पुरी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद 20 अगस्त की तारीख लगी है।

ओमपाल सिंह ने 10 अगस्त को नंदग्राम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि शाम सात बजे हिंडन विहार स्थित बालाजी धाम मंदिर के पास मेन रोड पर जाम लगा था। इस वजह से गाड़ी बैक करते हुए महिला की स्कूटी से छू गई थी। ओमपाल ने अपनी गलती मानते हुए महिला से माफी मांग ली थी। महिला ने उसे माफ कर दिया। इसी दौरान तीन लोग आ गए और दस बारह कार्यकर्ता भी पहुंच गए और गंभीर रूप से पीटा।

ओमपाल का कहना था कि स्वयं को बचाने की कोशिश में बाबा मछेंद्रपुरी को थोड़ा पीछे धकेल दिया था। इसके बाद लोगों ने ओमपाल की डंडों से पिटाई की। गंभीर रूप से घायल ओमपाल बेहोश हो गया। होश आने के बाद पुलिस को फोन किया। पुलिस पहुंचने के बाद मछेंद्रनाथ पुरी सहित अन्य लोग जान से मारने की धमकी देने लगे। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद घटना से नाराज मछेंद्रपुरी अपने समर्थकों के साथ 11 अगस्त नंद ग्राम के सामने प्रदर्शन करने पहुंच गए थे।

पुलिस के समझाने के बाद वापस मंदिर लौट गए लेकिन उन्होंने हिंडन नदी में आत्मदाह की धमकी दी। मौके पर पहुंची पुलिस की भी पिटाई कर दी थी। इस मामले में पुलिस की तरफ से दर्ज रिपोर्ट में मछेंद्रपुरी, ब्रह्मानंद, हार्दिक, विक्रांत, राहुल, रविंद्र सिंह, विशु चौधरी, मनोज कुमार, जितेंद्र विक्रम, गोलू, विनोद सैनी, आकाश, तेजवीर, आर्यन दिनेश, गौरव चौधरी और विनय राणा को जेल भेज दिया था।
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