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गाजियाबाद :- जिले की आबो हवा खराब (प्रदूषण बढ़ने) होने के बाद फिर से परिवहन विभाग को पुराने वाहन सड़क से हटाने की याद आई है। जिले में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल 1.77 लाख वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया है। तीन माह के अंदर गाजियाबाद से पंजीकरण रद्द कराकर एनसीआर से बाहर ले जाने या कटवाने का निर्देश दिया है। 110 सीरीज को कबाड़ पॉलिसी में शामिल किया है। 

संभागीय परिवहन विभाग ने 110 कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी सीरीज को स्क्रैप पॉलिसी में शामिल किया है। इसकी सूचना वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर दी गई है। नोटिस में कहा गया है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन चलाना पूर्णत प्रतिबंधित है, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। इसलिए इस अवधि को पूरी कर चुके वाहनों के स्वामी 90 दिन के अंदर पंजीयन निरस्त कराएं या एनओसी लेकर गैर जनपद भेज दें। 

पेट्रोल की यूपी 14 की ए सीरीज से लेकर एएम सीरीज तक 159000 वाहन और डीजल के ए सीरीज से लेकर बीयू सीरीज के 18 हजार वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित किया हैं। एआरटीओ प्रशासन राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि नोटिस अवधि के बाद यह वाहन सड़क पर चलते मिले तो सीज करने के साथ ही रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।
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