रिपोर्ट :- अजय रावत
गाजियाबाद :- जनपद में अवैध रूप से भूजल दोहन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु राकेश कुमार सिंहन (आई0ए0एस0) जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गाजियाबाद द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया कि जिसके माध्यम से औद्योगिक/बुनियादी ढांचा/आवासीय अपार्टमेन्ट के लिये पीने और घरेलू उपयोग/समूह आवासीय सोसायटी/शहरी क्षेत्रों में सरकारी जल आपूर्ति एजेन्सिया/थोक जल आपूर्तिकर्ता/स्विमिंगपूल/खेल परिसर/सरकारी कार्यालय भवन/स्कूल, कालेज/हास्पिटल/अन्य
भूजल उपयोगकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियम 2019 के अन्तर्गत भूगर्भ जल निष्कर्षण से पूर्व उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग द्वारा विकसित वेब पोर्टल upgwdonline.in पर आवेदन कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भूजल निष्कर्षण की अनुमति है।
यदि कोई भूजल उपभोक्ता बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये भूजल दोहन करते हुये पाया जाता है तो उपरोक्त अधिनियम अध्याय-8 में वर्णित धारा के अनुसार दण्ड का भागी होगा। अतः समस्त भूजल उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वेब पोर्टल पर एक सप्ताह में आवेदन कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। अन्यथा उपरोक्त अधिनियम की सम्बन्धित धाराओं के अनुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।