◼️शहर की जनता पर अतिरिक्त भार नही डाल सकता निगम
◼️वित्तिय वर्ष तक गृहकर से छूटे आवास पर टैक्स लगवाने पर केवल पिछले 2 वर्ष का लगेगा टैक्स अन्यथा लागू होने से अब तक देना पड़ेगा: महापौर की अपील
रिपोर्ट :- अजय रावत
गाज़ियाबाद :- पिछले दिनों अखबारो के माध्यम से शासन द्वारा कलेक्टर सर्किल रेट के आधार पर गृहकर में वृद्धि ने निर्देशन में आपत्ति हेतु प्रकाशन किया गया गया था। जिसमे गृहकर में कलेक्टर रेट पर टैक्स में वृद्धि की जानी है। लेकिन महापौर सुनीता दयाल ने शहर की जनता के हित में गृहकर में वृद्धि न करने हेतु निर्देश दिए है और यह भी कहा है कि पूर्व में ही गृहकर में 10% की वृद्धि की गई है उसके पूर्व में भी 5% की वृद्धि की गई थी नियमानुसार अब नही बढ़ाया जा सकता।
शहर की जनता पर अतिरिक्त भार नही डाल सकता नगर निगम। इसके लिए अधिकारियों से भी वार्ता की जा रही है और प्राथमिकता के आधार पर हर संभव कदम भी उठाया जाएगा।
महापौर ने जनता से अपील भी की है कि वित्तिय वर्ष तक गृहकर से छूटे आवास पर टैक्स लगवाने पर केवल पिछले 2 वर्ष तक का ही टैक्स लिया जाएगा अन्यथा की दशा में लागू होने से अब तक देना पड़ेगा जिसकी जिम्मेदारी करदाताओं की स्वम होगी।