◼️किसी भी पात्र व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए: इन्द्र विक्रम सिंह
रिपोर्ट :- अजय रावत
गाजियाबाद :- महात्मा गांधी सभागार, कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार भारतीय खाद्यय निगम के गोदाम से सीधे उचित दर विक्रेताओं तक खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था लागू करने के सम्बंध में बैठक आयोजित की गयी।
बैठक के दौरान जिला पूर्ति अधिकारी डॉ.सीमा बालियान ने कहा कि शासनादेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रदेश के चिन्हित लाभार्थियों को सब्सिडाइज्ड दरों पर पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार का दायित्व है। उक्त अधिनियम की धारा- 24(2) (ए) में यह व्यवस्था दी गयी है कि प्रदेश सरकार सब्सिडाइज्ड दरों पर खाद्यान्न केन्द्र सरकार के नियत गोदामों से प्राप्त कर अधिकृत एजेन्सियों के माध्यम से उचित दर दुकानों तक डोर स्टेप डिलीवरी करायेगी।
खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी करने हेतु पूर्व में 02 स्तरीय परिवहन हैंडलिंग व्यवस्था को सिंगल स्टेज में परिवर्तित कर दिया गया है है। यदि कोई परिवहन ठेकेदार खाद्यान्न परिवहन की उक्त व्यवस्था से सहमत नही होता व खाद्यान्न उठान की कार्यवाही बाधित होती है तो ऐसे परिवहन ठेकेदार नये टेण्डर में भाग लेने हेतु अनर्ह होंगे। वर्तमान परिवहन व हैण्डलिंग ठेकेदार द्वारा सिंगल स्टेज खाद्यान्न डिलीवरी का कार्य करने से मना करने पर क्षेत्र के नजदीक वाले ठेकेदार से कार्य कराया जा सकेगा, परन्तु ऐसा अपरिहार्य परिस्थितियों में ही खाद्य आयुक्त की अनुमति से किया जा सकेगा।
जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा परिवहन ठेकेदार को खाद्यान्न प्रेषण का रोस्टर, दुकानवार रूट चार्ट तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा ताकि परिवहन ठेकेदार प्रत्येक ट्रिप हेतु आवश्यक भार क्षमता का वाहन लगा सकें। ऐसी दुकाने जो संकरी गली में हो उन तक खाद्यान्न आपूर्ति की सुगमता के दृष्टिगत परिवहन ठेकेदार भारतीय खाद्य निगम डिपो से खाद्यान्न की लोडिंग हेतु अधिकतम 25 प्रतिशत तक हल्के वाहनों को उपयोग में ला सकेंगे।
18 बिन्दुओं पर आये शासनादेश पढ़ने के उपरान्त जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि जिलापूर्ति अधिकारी डॉ.सीमा बालियान द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सम्बंधित गणमान्यों को शासनादेश पढ़कर सभी को सुना व समझा दिया गया है। जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि शासनादेश का पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से पालन किया जाए। कहा कि जिन राशन डीलरों के पास बड़े वाहनों द्वारा राशन पहुंचाने में समस्या होती है उनके यहां छोटे वाहनों द्वारा राशन पहुंचाया जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि राशन डोर स्टेप तक पहुंचनी चाहिए। अगर राशन डीलर कहता हैं कि उसे राशन की बोरियां तोल कर चाहिए तो उसे तोलकर ही राशन दिया जाए। राशन डीलर को किसी भी हालात में राशन कम नहीं मिलना चाहिए।
जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा आपको खाद्यान्न प्रेषण का रोस्टर, दुकानवार रूट चार्ट तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा। यदि आप लोगों की कोई समस्या हैं तो उसे लिखित में हमें दीजिएगा, हम उसका निस्तारण कराना का प्रयास करेंगे।
जिलाधिकारी ने जिलापूर्ति अधिकारी को आदेश दिए कि शासनादेश के अनुसार ही कार्य होना चाहिए। किसी भी पात्र व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। साथ ही एफसीआई के धर्मकांटों की मासिक जांच होनी चाहिए।
बैठक में मुख्य रूप से खाद्यान्न विभाग के अधिकारी/कर्मचारी, परिवहन विभाग, राशन डीलर सहित अन्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।