रिपोर्ट :- सिटी न्यूज़ हिंदी
नई दिल्लीः
देश में 8 जून से अनलॉक 1.0 के तहत धार्मिक और पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां एंव अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाएं और शॉपिंग मॉल खुलने वाले हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने मॉल, ऑफिस होटल, रेस्टोरेंट आदि के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं। इन दिशा-निर्देशों का सभी को सख्ती से पालन करना होगा और ऐसा नहीं करने वालें के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
दिशानिर्देश के मुताबिक आठ जून से कुछ शर्तों के साथ मॉल्स और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दे दी गई है। इन जगहों पर जाते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बच्चे, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को रेस्टोरेंट जाने से बचने की सलाह दी गई है। कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति नहीं है, इसके बाहर के स्थल लोगों के लिए खोले जा सकेंगे।
धार्मिक स्थलों में भी 65 साल से अधिक और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। मंदिरों में प्रसाद बांटने पर भी रोक लगाई गई है। धार्मिक स्थलों में थर्मल स्क्रीनिंग होगी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समय-समय पर धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज करने की सलाह भी दी गई है।