रिपोर्ट :- नासिर खान


लखनऊ :-
        प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 जुलाई से 13 जुलाई तक रात 10 बजे से सुबह 5 तक लॉकडाऊन का आदेश पारित किया गया है। कोरोना और संचारी  रोगों के ससंक्रमण को रोकने की कोशिश के तहत मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने यह आदेश जारी किया। इस दौरान पूरे सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बाज़ार, हाट, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और कार्यालय बन्द रहेंगे। इस समय में आवश्यक सेवाएं यथा-स्वास्थय एवं चिकित्सकीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ती पहले के जैसे खुले रहेंगे। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुड़े लोगों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। 

रेलवे का आवागमन पहले की भांती चलता रहेगा। ट्रेन से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु आवश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के द्वारा की जाएगी। उत्तर प्रदेश रोडवेज की सेवाओं का आवागमन प्रदेश के अंदर प्रतिबंधित रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हावाई सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। हवाई अड्डों से अपने गंतव्य तक जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित ढाबे एवं पैट्रोल पंप यथावत खुले रहेंगे। 
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