रिपोर्ट :- नासिर खान


लखनऊ :- वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के आप गाड़ी न चला सकते हैं न उससे जुड़ा कोई काम कर सकते हैं। ऐसे में कामर्शियल वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट एचएसआरपी लगवाए जाने की अंतिम तारीख 30 सितंबर करीब है। जिन वाणिज्यिक वाहनों का संचालन कर रहे स्वामियों ने (HSRP) नहीं लगवाई है वह तत्काल लगवा लें। अगर तय समय सीमा के अंदर आपने अपने वाहन में एचएसआरपी नहीं लगवाया तो आपको मोटा जुर्माना (Fine)भरना पड़ेगा। 

वहीं, जिन निजी वाहनों के पंजीयन के अंतिम का नंबर 0 और 1 है उन वाहन स्वामियों को एचएसआरपी लगवाए जाने की तिथि भी नजदीक है। 15 नवंबर तक वाहन स्वामियों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना जरूरी होगा।

नंबर प्लेट की आखिरी संख्या      अंतिम तारीख

0 और 1                                   15 जुलाई 2021
2 और 3                                   15 अक्टूबर 2021
4 और 5                                   15 जनवरी 2022
6 और 7                                   15 अप्रैल 2022
8 और 9                                   15 जुलाई 2022

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना नहीं होंगे ये काम

1. HSRP के बिना, वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति
2. वाहन पंजीकरण, स्थानांतरण,
3. पता परिवर्तन, नवीनीकरण,
4. पंजीकरण,
5. अनापत्ति प्रमाण पत्र,
6. दृष्टिबंधक रद्द करना,
7. दृष्टिबंधक अनुमोदन,
8. नया परमिट,
9. अस्थायी परमिट,
10. विशेष परमिट,
11. राष्ट्रीय परमिट आदि काम नहीं करेगा

महज 10 से 15% व्यवसायिक वाहनों में पंजीयन प्लेट को लगाया गया- अपर परिवहन आयुक्त 
अपर परिवहन आयुक्त देवेंद्र कुमार ने कहा कि अभी तक तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में व्यवसायिक वाहन स्वामी एचएसआरपी लगवा लें। महज दस से 15 फीसद व्यवसायिक वाहनों में ही लोगों ने इस नई पंजीयन प्लेट को लगाया है। अभी समय है। जल्द से जल्द कामर्शियल वाहनों में इसे लगवा लें। वर्ना चालान और जुर्माने की प्रक्रिया से गुजरना पडे़गा। 
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