रिपोर्ट :- अजय रावत
गाजियाबाद :- नगर निगम अधिनियम के अनुसार पालतू कुत्ता रखने हेतु रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा नगर आयुक्त के निर्देशानुसार गाजियाबाद नगर निगम सीमा अंतर्गत जिन लोगों ने पालतू कुत्ते रखे हुए हैं तथा रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन पर नगर निगम सख्ती करने जा रहा है जिसके क्रम में प्रत्येक डॉग शुल्क 1000 रुपए को नियम अनुसार बढ़ाया जायेगा।
नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि गाजियाबाद नगर निगम सीमा अंतर्गत पालतू डॉग का डाटा तैयार कराया जा रहा है जिससे कि गाजियाबाद नगर निगम पालतू डॉग रिपोर्ट के अनुसार आगामी योजनाएं बनाने में सुविधा रहेगी जिसके लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश जारी किए जा चुके हैं जो कि शहर वासियों की सुविधा के दृष्टिगत किया जा रहा है
उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ अनुज कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि जिन कुत्ता पालने वाले घरों के द्वारा 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करा लिया जाएगा उनके लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल ₹1000 प्रत्येक कुत्ता रहेगा 31 मार्च के बाद प्रत्येक कुत्ता ₹1500 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क रहेगा जिनके द्वारा एक मई तक अपने पालतू डॉग का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाएगा प्रतिदिन ₹50 के हिसाब से शुल्क बढ़ता रहेगा जिसके लिए शहरवासियों से अपील की गई है कि अपने डॉग का रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद नगर निगम में अवश्य कराएं जो व्यक्ति अपने डॉग का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगीl
गाजियाबाद नगर निगम द्वारा अपने डॉग का रजिस्ट्रेशन कराने हेतु ऑनलाइन सुविधा भी शहर वासियों की सुविधा को देखते हुए कराई गई है गूगल प्ले स्टोर सर्च बार में जाकर Ghaziabad Nagar Nigam pet Registration पर क्लिक कर उक्त एप को डाउनलोड कर पंजीकरण करा सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु किसी भी जानकारी के लिए 7827459535, 8178016949 नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं