पूर्व विधायक असलम चौधरी



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गाजियाबाद :- अदालत ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक असलम चौधरी समेत 4 आरोपियों को 6 महीने की सजा सुनाई है। इन सभी पर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप था। कोर्ट में करीब 17 साल तक सुनवाई चली, जिसके बाद गुरुवार को ये फैसला आया है। इस केस में मुख्य गवाह ने अपने बयान बदल दिए थे, इसके बावजूद केस खारिज नहीं हुआ और आरोपियों को सजा हुई।

डासना मंडी समिति के पूर्व चेयरमैन लईक अहमद ने इस संबंध में थाना मसूरी में मुकदमा दर्ज कराया था। लईक अहमद के मुताबिक, 7 जनवरी 2006 को पूर्व विधायक असलम चौधरी ने उनके मकान के आगे की बाउंड्री को गिरा दिया। लईक के मुताबिक, वे अपाहिज हैं। चलने-फिरने में असमर्थ हैं। दोनों बेटे न देख सकते, न सुन सकते। दूसरे पक्ष ने इसी बात का फायदा उठाया। आरोपी पक्ष ने इस जमीन को बेचने का पूरा प्रयास किया। मामले में पुलिस ने IPC सेक्शन-147, 427, 447, 448 और 506 में मुकदमा दर्ज किया और चार्जशीट कोर्ट में पेश की।

इस केस की सुनवाई ACJM-3 कोर्ट में चली। पीड़ित ने कोर्ट को बताया कि वो इस जमीन पर अपना मकान बनवा रहा था। लेकिन आरोपियों ने इस पर कब्जा करने का प्रयास किया। गुरुवार को कोर्ट ने पूर्व विधायक असलम चौधरी सहित मुजम्मिल, हाजी निजाम और शाहिद अली को दोषी करार देते हुए 6-6 महीने की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 10500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
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