रिपोर्ट :- विकास शर्मा
हरिद्वार :- हरिद्वार की उपनगरी कनखल में न्यायालय के आदेश पर प्रॉपर्टी डीलर वह उसकी पत्नी तथा बेटों सहित अन्य पर प्लाट की धोखाधड़ी व मारपीट के मामले में कनखल थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
कनखल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राज आनंद पुत्र राजवीर निवासी शिवपुरम कॉलोनी जगजीतपुर जिला हरिद्वार ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि रोहित वालिया पुत्र त्रिलोक चंद्र निवासी जगजीत पुर ने एक प्लाट 34 लाखों में जो कि उसकी पत्नी मीतू वालिया के नाम था, का सौदा दिसंबर 2021 को राज आनंद के साथ किया था।
राज आनंद ने ब्याने के रूप में बंधन बैंक का 51000 का चैक रोहित वालिया की पत्नी मीतू वालिया को दिया। फिर जनवरी में 3 लाख 39 हजार रुपये देखकर मार्च में रजिस्ट्री कराने का इकरारनामा लिखा गया। इस बीच पीडि़त बैंक लोन की तैयारी पूरी करने में लग गया। बैंक लोन कराते समय बैंक मैनेजर ने कहा कि प्लाट पर कुछ बना होगा तभी लोन हो पाएगा । तब पीड़ित पक्ष द्वारा प्लाट स्वामी की इजाजत से 6 लाख रुपए लागत से एक कमरा लैट्रिन बाथरूम किचन बनाकर निर्माण कराया गया।
जब प्लाट की रजिस्ट्री का वक्त आया तो पीडि़त ने रोहित वालिया को बुलाया रोहित वालिया ने रजिस्ट्री करने से साफ इनकार कर दिया और अगले दिन अपने दोनों पुत्रों व चार पांच अन्य लोगों को लेकर प्लाट पर गया और पीडि़त द्वारा बनाया गया निर्माण तोड़ दिया। जब पीडि़त ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट पर गाली गलौज करना शुरू कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भगा दिया। जिस पर पीढ़ी पास द्वारा पुलिस से मदद की गुहार लगाई गई लेकिन पीड़ित पथ को पुलिस से कोई मदद ना मिली आखिरकार न्यायालय की शरण में जाकर पीड़ित पक्ष ने न्यायालय के आदेश पर प्लाट स्वामी रोहित वालिया नीतू वालिया व उसके पुत्रों सहित चार अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस द्वारा न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।