रिपोर्ट :- अजय रावत
गाज़ियाबाद:- दिल्ली में होने जा रही शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षों की G-20 समिट और आगामी त्यौहारों को देखते हुए जिला गाजियाबाद में धारा-144 लागू कर दी गई है। पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने शनिवार शाम इस बाबत आदेश जारी कर दिया। धारा-144 15 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी।
6 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, 7 सितंबर को चेहल्लुम, 8 से 10 सितंबर तक जी-20 शिखर सम्मेलन, 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा, 28 सितंबर को ईद उल मिलाद और बारावफात, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 15 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती है।
पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने कहा, जी-20 शिखर सम्मेलन में आने वाले अतिविशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में धारा-144 का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
धारा-144 लागू रहने के दौरान पांच या इससे अधिक व्यक्ति समूह में खड़े नहीं हो सकेंगे। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। कोई भी व्ययक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा। पेट्रोल पंप मालिक वाहन के अतिरिक्त बोतल-कंटेनर में बिक्री नहीं करेंगे। इस दौरान ड्रोन कैमरा, पैरा ग्लाइडिंग, हॉट बैलून उड़ाने पर भी पूरी तरह रोक सकेगी।