◼️पुलिस को दिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश भवदीप रावते की अदालत ने आदेश
रिपोर्ट :- वेद प्रकाश चौहान
हरिद्वार :- इंस्पेक्टर रितेश शाह सहित आठ पुलिस कर्मियों के खिलाफ पुलिस को दिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश भवदीप रावते की अदालत ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है। जानकारी के मुताबिक गुमानी वाला निवासी लता कांडपाल ने 24 जुलाई 2023 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश भवदीप रावते की अदालत में याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने वर्ष 2021 के अप्रैल माह में कोविड काल के दौरान प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह सहित 7 अन्य पुलिस कर्मियों पर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया था, उस समय इंस्पेक्टर रितेश शाह कोतवाली ऋषिकेश के प्रभारी थे। लता ने आरटीआई के तहत कोतवाली की सीसीटीवी फुटेज भी मांगी थी, फोटेज को न्यायालय को भी दिखाया गया था, फुटेज में थाना परिसर के अंदर कई गतिविधियां ऐसी है जिन्हे न्यायालय ने उल्लंघन मानना है।
वही अपन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश भवदीप रावते की अदालत ने ऋषिकेश कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह, उपनिरीक्षक रघुवीर कापरवाना, उत्तम रमोला, मीनू यादव, एचसीपी जयपाल सिंह, कांस्टेबल आदित्य, मनोज बिष्ट और सत्यवीर सहित आठ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है की 2021 के एक मामले में महिला की शिकायत पर यह आदेश जारी किए गए हैं, जानकारी के मुताबिक इंस्पेक्टर रितेश शाह वर्तमान में मुनिकी रेति कोतवाली के प्रभारी हैं।
वही जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता लता कांडपाल के अधिवक्ता रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश भवदीप रावते की अदालत ने प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह सहित आठ पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि मामले की जांच निरीक्षक स्तर से ऊपर के पुलिस क्षेत्र अधिकारी या अपर अधीक्षक से कराई जाए, इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अलग से पत्र दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि संबंधित मामले में न्यायालय ने धारा 75 किशोरी न्याय अधिनियम 2015, भारतीय दंड संहिता की धारा 220, 323, 342, 330, 385, 386 में जांच करने के आदेश दिए हैं।