रिपोर्ट :- विकास शर्मा
हरिद्वार :- त्योहारी सीजन के चलते तीर्थ नगरी हरिद्वार में मिलावटी खाद्य पदार्थ की रोकथाम हेतु खाद्य विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत खाद्य विभाग द्वारा खाद्य विक्रेताओं को फूड लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया है। मिठाई विक्रेताओं को मिठाई पर अंकित निर्माण तिथि को भी अनिवार्य कर दिया गया है।
हरिद्वार नगरी में खाद्य विभाग द्वारा त्योहारी सीजन पर तथा दीपावली अवसर पर खाद्य पदार्थ में मिलावट खोरी को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जिसके अंतर्गत व्यापारियों और जनता को भी जागरूक किया जा रहा है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी एम एन जोशी के अनुसार व्यापारियों को 14 अंकों का फूड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है तथा जुर्माने की कार्यवाही सुनिश्चित की गई है।
खाद्य विभाग द्वारा टीमों का गठन करके जिले के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि जनता को गुणवत्ता की मिठाइयां और खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। पुराने रानीपुर मोड़ स्थित बीकानेर मिष्ठान भंडार के स्वामी तेज सिंह पुरोहित के अनुसार इस तरह के अभियान से जनता को शुद्ध और गुणवत्ता वाली मिठाइयां व खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सकेगी।
बीकानेरी मिठाइयां अपनी शुद्धता और गुणवत्ता के लिए देशभर में प्रसिद्ध है। हमारे बीकानेर मिष्ठान भंडार के चारों प्रतिष्ठानों में गुणवत्ता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इससे मिलते-जुलते वाले प्रतिष्ठानों में मिठाई की गुणवत्ता में गड़बड़ी की आशंका पर इस प्रकार की कार्यवाही से काफी हद तक रोकथाम की जा सकेगी। इस तरह की अभियान से जनता को गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ व मिठाइयां उपलब्ध हो सकेगी।