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गाजियाबाद :- थाना कविनगर क्षेत्र निवासी वीरेंद्र ने अपनी ढाई वर्ष की पुत्री के घर से खिलाने के बहाने ले जाकर उसके साथ गलत काम कर हत्या कर देने के संबंध में थाना कविनगर पर मुकदमा अपराध संख्या 1470/ 20 धारा 376 एबी/ 302 201 आईपीसी व 5/6 पोक्सो अधिनियम बनाम चंदन पुत्र ब्रजकिशोर पांडे पंजीकृत कराया।

घटना की सूचना मिलते ही तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी व अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना किया।

एसएसपी द्वारा मौके पर ही क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय को अपने निकट पर्यवेक्षण में  तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर, वैज्ञानिक पद्धति से साक्ष्य संकलन, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, भौतिक साक्ष्य संकलन एवं अन्य सुसंगत साक्ष्यों को संकलित करते हुए अल्प समय में विवेचना के विधिक निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

एसएसपी के निर्देशन में तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा विवेचनात्मक प्रक्रिया,भौतिक साक्ष्य संकलन, संकलित किए गए साक्ष्यों का एफएसएल से वैज्ञानिक परीक्षण कराते हुए संपूर्ण विवेचनात्मक प्रक्रिया को बहुत ही अल्प समय में पूर्ण करते हुए आरोप पत्र दिनांक 16/12/20 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

इसके पश्चात सभी गवाहों एवं पुलिस कर्मियों की गवाही समयबद्ध,नियमानुसार कराते हुए संपूर्ण न्यायिक कार्यवाही 1 माह के भीतर ही पूर्ण हुई।
एसएसपी के निर्देशन में पुलिस द्वारा तत्परता से कि गई कार्यवाही एवं सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने न्यायिक कार्यवाही उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुए मृत्यु दंड की सजा सुनाई है।
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