रिपोर्ट :- अजय रावत

गाजियाबाद :- नगर निगम द्वारा शहर निवासियों से टैक्स जमा करने के लिए अपील की गई है। जिसमें  महापौर आशा शर्मा तथा नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश अनुसार समस्त जोनल कार्यालयों में भी 30 सितंबर तक 20% छूट देने के लिए निर्देशित किया गया है।

गाजियाबाद नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉक्टर संजीव सिन्हा द्वारा बताया गया कि गाजियाबाद नगर निगम सीमा अंतर्गत निवासियों को संपत्ति कर सितंबर माह में जमा करने पर 20% की छूट दी जाएगी जो कि पूर्व में सितंबर माह में कभी नहीं दी गई है पूर्व में भी केवल 15% की छूट सितंबर माह में करदाताओं को दी जाती थी इस बार सदन में भी सितंबर माह में 20% की छूट के लिए निर्णय लिया गया था। जिस के मध्य नजर सितंबर माह में 20% की छूट करदाताओं को दी जाएगी।

गाजियाबाद नगर निगम जहां शहर वासियों को सुविधाएं मुहैया करा रहा है वही टैक्स वसूलने पर भी शहर को सहूलियत देते हुए सितंबर माह में भी 20% की छूट मुहैया कराई जा रही है ताकि शहर वासियों को 20% छूट संपत्ति कर पर प्राप्त हो और अधिक से अधिक कर की वसूली गाजियाबाद नगर निगम द्वारा की जा सके और शहर वासियों को छूट के साथ-साथ गाजियाबाद नगर निगम को अधिक वसूली का लाभ प्राप्त हो जोनल कार्यालयों में मुख्य का निर्धारण अधिकारी डॉ संजीव सिन्हा द्वारा अवकाश के दिन भी टैक्स जमा कराने की सुविधा देने के लिए जोनल कार्यालय खोलने हेतु भी कहा गया है, ताकि शहर वासी अवकाश के दिन गाजियाबाद नगर निगम में आकर अपना टैक्स 20% छूट के साथ जमा करा सकते हैं।

नगर आयुक्त के द्वारा मुख्य का निर्धारण अधिकारी तथा समस्त जोनल प्रभारियों को भी अधिक से अधिक कर वसूली के लिए कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए हैं साथ ही गाजियाबाद नगर निगम द्वारा शहर वासियों से अपील भी की गई है कि सम्मानित कर दाता समय से अपना कर गाजियाबाद नगर निगम को जमा कराएं ताकि सुविधाओं को बरकरार रखा जा सके।
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